राम चंद्र सैनी | फतेहपुर2 मिनट पहले
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फतेहपुर में एक बेटे द्वारा अपने बुजुर्ग पिता की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला जज अजय सिंह ने अभियुक्त दीपक लोधी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना 26 मई 2021 को हुसेनगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। दीपक लोधी ने अपने पिता आत्माराम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक की पुत्री मंजू ने मुकदमा दर्ज कराया और पैरवी की, जिसके बाद अभियुक्त को सजा मिली।
जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे और शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार के अनुसार, दीपक मृतक की दूसरी पत्नी का पुत्र था। मृतक की दोनों पत्नियां पहले ही स्वर्गवास कर चुकी थीं। अभियुक्त को आशंका थी कि उसके पिता जमीन बेच देंगे, जिससे उसे हिस्सा नहीं मिलेगा।
इसी संपत्ति के लालच में दीपक ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए दीपक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।