ललितपुर में तीन वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया है। न्यायाधीश ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जिला कारागार मे
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जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली सदर अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 6 अप्रैल 2021 की सुबह 8 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर से अंडा लेने घर से बाजार गई हुई थी। जिसके बाद वह लौटकर नहीं आई थी। पुलिस ने अज्ञात के विरूद्व मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी थी।
मेडिकल जांच में हुई थी रेप की पुष्टि
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि किशोरी को स्टेशन के पास से ग्राम सालेमपुर थाना सोटो जिला कासगंज निवासी शाहरूख पुत्र प्यारे शाह अपने साथ ले गया था। पुलिस ने किशोरी के अलावा आरोपी युवक को बरामद करने के प्रयास शुरू किए थे। 26 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी एवं किशोरी को कैलागुवां बाईपास से बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्व धाराओं में बढ़ोत्तरी करने के बाद चार्जशीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था।
एक महीने तक अपने साथ रखा
पूछताछ के बाद किशोरी ने बताया था कि 6 अप्रैल 2021 की सुबह वह अपनी मां से अंडे लेने की कहकर निकली थी। स्टेशन के पास शाहरूख निवासी ग्राम सालेमपुर थाना सोटो जिला कासगंज उसे अपने साथ ले गया था। बाद में वह बस में बैठाकर आगरा ले गया। इसके बाद आगरा से बस द्वारा कासगंज ले गया। जहां पर उसने उसे अपने साथ रखा। इसके अलावा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक माह तक वह उसे अपने साथ रखे रहा। फिर उसे गाड़ी से ललितपुर लाया। जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पास्को एक्ट का पाया गया दोषी
सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने आरोपी को दुष्कर्म व पास्को एक्ट का दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी शाहरूख को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर जिला जेल में भेज दिया। मुलजिम को सजा दिलाने में कोतवाली में तैनात हेड महर्रर पैरोकार अनूप श्रीवास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।