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कोलकाता रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:  पिछली सुनवाई में CJI ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया था, डॉक्टर नहीं माने

कोलकाता रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पिछली सुनवाई में CJI ने डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया था, डॉक्टर नहीं माने


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कोलकाता32 मिनट पहले

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आरजी कर रेप-मर्डर मामले में इंसाफ की मांग लेकर सोमवार रात कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन करते लोग।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस में मंगलवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 9 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने तीन मुद्दों – CBI जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और CISF जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की थी।

CBI की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आईं। कोर्ट ने कहा कि, FIR में 14 घंटे की देरी हुई है। वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा था। CJI ने कहा, ‘अगर 10 सितंबर शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटें तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है।’

CISF जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया था कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं। उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं।

कोर्ट के आदेश के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे। डॉक्टर्स ने यह कहकर प्रदर्शन जारी रखा कि ममता सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। हालांकि, एक दिन पहले ही ममता सरकार ने डॉक्टरों की तीन मांगें पूरी करने की बात कही है। डॉक्टर्स आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें…

2 मुद्दों पर कोर्ट रूम LIVE…

पहला मुद्दा- ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर पर CBI जांच की स्टेटस रिपोर्ट

CJI: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर के बीच कितनी दूरी है?

SG: 15 से 20 मिनट

CJI: अननैचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ।

SG: कृपया चार्ट देखें। आखिर वह हम सभी की बेटी है।

सिब्बल: डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 बजे दिया गया। पुलिस स्टेशन में अननैचुरल डेथ की एंट्री दोपहर 2:55 बजे की गई।

CJI: क्या अननैचुरल डेथ नंबर 861 है?

सिब्बल: हां

CJI: घटनास्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए?

सिब्बल: सुबह 8:30 बजे से 10:45 बजे तक। यह शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है।

SG: लेकिन यह किसके द्वारा की गई? यह भी ध्यान रखने वाली बात है।

CJI: देखिए सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि आरोपी किस समय सेमिनार रूम में गया और कब बाहर आया। उसके बाद 4:30 बजे के बाद की फुटेज होगी। क्या वह फुटेज CBI को दी गई।

SG: हां, हमें सारी रिकॉर्डिंग मिली है। हमें सीन रिक्रिएट करना था।

CJI: क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है?

सिब्बल: हां

CJI: लेकिन सीबीआई तो कह रही है कि केवल 27 मिनट का वीडियो शेयर किया गया है।

सिब्बल: 8:30 से 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए। उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी। हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है।

SG: हमारे पास फोरेंसिक जांच रिपोर्ट है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी जब मिली थी तो वह अर्धनग्न थी। उसके शरीर पर जींस और अंडरगारमेंट्स नहीं थे। शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सैंपल लिए गए। सरकार ने बंगाल में CFSL में जांच कराई। जबकि CBI ने सैंपल को AIIMS और बाहर की फोरेंसिक लैब में भेजने का फैसला लिया है।

SG: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है।

सिब्बल: सब कुछ मौजूद है।

SG: वीडियोग्राफी किसने की। कोई डिटेल नहीं है।

सिब्बल: ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वहां थे।

SG: लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो घाव थे, उससे पता चलता है कि रेप किया गया था। और मौत का कारण हाथ से गला घोंटना था।

SG: एक रहस्य यह भी है कि दोपहर 2:30 बजे से रात 11:30 बजे के बीच जनरल डायरी में केवल 10 एंट्री हैं। क्या यह खुद लिखी गई हैं।

CJI: हां, 5:42 बजे; 5:65 बजे; 5:76 बजे और 6:81 बजे की एंट्री संदेह में डालती है। CBI यह जानती है और वह जांच कर रही है।

CJI: जब जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो एक चालान भेजा जाता है, इसके बिना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को लेते नहीं हैं।

CJI: चालान कहां हैं? हम इसे देखना चाहते हैं।

सिब्बल: कृपया हमें समय दें। हम इसे अदालत में पेश करेंगे। जहां तक मुझे पता है चालान को CJM ने खुद भरकर भेजा था।

CJI: इसका मतलब है, क्या बिना चालान भेजे पोस्टमॉर्टम कर दिया गया?

SG: ऐसा नहीं हो सकता। यह एक कानूनी प्रक्रिया है।

जस्टिस पारदीवाला: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीसरे कॉलम में फॉर्म ले जाने वाले कॉन्स्टेबल का नाम है। चालान का कहीं जिक्र नहीं है। अगर यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है।

एक अन्य वकील: मेरे पास उन बदमाशों के नाम हैं जो अस्पातल में घुस आए थे, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

सिब्बल: सीबीआई ने खुद नहीं कहा है कि सील टूटी है।

गीता लूथरा: यह पूरी तरह से गड़बड़ है।

लूथरा: एक तो लोगों को बिना पहचान पत्र देखे अस्पताल के अंदर जाने दिया जा रहा है।

लूथरा: एक और रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए

CJI: हम सभी तस्वीरों को हटाने का आदेश देते हैं।

CJI: हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना डॉक्टरों के काम करने के लिए सुरक्षित जगह बनाने के बारे में सोचे।

सिब्बल: कृपया स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट देखें। कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। CCTV से निगरानी भी हो रही है।

CJI: ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 3,700 CCTV पहले से ही काम कर रहे थे। फिर यह अपराध क्यों हुआ? सरकार हमें यह बताए कि मामला कोर्ट में आने के बाद आरजी कर अस्पताल में राज्य सरकार ने सुरक्षा को लेकर क्या-क्या किया है?

दूसरा मुद्दा- डॉक्टर की सुरक्षा और ड्यूटी जॉइन करने पर

सिब्बल: डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान चली गई। 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिला। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं आ रहे। 1500 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टरों को काम पर वापस जाने के लिए कहा गया। अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि वे काम पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

CJI: डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से कौन पेश हो रहा है?

सीनियर एडवोकेट नंदी: हम यहां आए हैं। डॉक्टरों के दो समूह हैं। एडवोकेट लूथरा भी डॉक्टर की तरफ से हैं।

CJI: क्या सभी डॉक्टर ड्यूटी पर हैं?

एडवोकेट लूथरा: पश्चिम बंगाल के मेडिकल डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं। 1700 अस्पताल हैं, 1500 में डॉक्टर ड्यूटी पर हैं लेकिन कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं। उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं।

CJI: हम निर्देश देंगे कि यदि डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं तो हम राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। यदि वे काम पर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हम मामले से अवगत हैं।

एडवोकेट लूथरा: लेकिन डॉक्टरों को धमकियां मिल रही हैं। इनमें से कई डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया और इसलिए उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

CJI: बेहतर होगा कि आप उन अस्पतालों में वापस चले जाएं जहां आपको काम करना चाहिए।

CJI: अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अगर डॉक्टर लगातार काम से दूर रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सुनवाई…

22 अगस्त: सुनवाई में कोर्ट ने कहा- कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में CBI ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा- कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। मैंने जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त को CISF के 92 जवान आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें…

20 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा- व्यवस्था में सुधार के लिए हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…

ये खबरें भी पढ़ें…

ममता बोलीं-रेप विक्टिम के पेरेंट्स को पैसा नहीं ऑफर किया; हम पर आरोप लगाना BJP-लेफ्ट की साजिश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 सितंबर को स्टेट सेक्रेट्रिएट नबन्ना में रिव्यू मीटिंग के दौरान कहा कि उन्होंने मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को कभी पैसा ऑफर नहीं किया। उन्होंने केंद्र के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम CISF की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाना केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

कोर्ट बोला- क्या कोलकाता रेप-मर्डर के आरोपी को जमानत दे दें, सरकारी वकील लेट पहुंचे, जज नाराज

कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को आरजी कर रेप-मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था। पूरी खबर यहां पढ़ें…



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