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इटावा में हत्या के मामले में पांच को सजा:  पिता पुत्र सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 50,50 हजार का जुर्माना – Etawah News

इटावा में हत्या के मामले में पांच को सजा: पिता पुत्र सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 50,50 हजार का जुर्माना – Etawah News


इटावा में हत्या के मामले में पिता पुत्र सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ विनीता विमल ने सभी पर 50,50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 12 साल पूर्व युवक की गोली मारकर की गई हत्या की गई थी। इसी

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जानकारी के अनुसार 12 वर्ष पूर्व भरथना क्षेत्र के गांव नगला प्राण निवासी राधा देवी पत्नी विपिन कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह 15 सितम्बर 2012 को अपने पुत्र धर्मेद्र उर्फ सीटू के साथ बाइक से अपने पति विपिन कुमार की तारीख पर उनसे मिलने के लिए कचहरी जा रही थी। उसके साथ दूसरी बाइक पर गांव के कुछ और लोग भी जा रहे थे।

असलहों से कर दी फायरिंग जैसे ही उनकी बाइक सुबह करीब साढे आठ बजे बेटियापुर चौराहे के पास पहुंची तभी राजेश उर्फ गंठा पुत्र भारत सिंह, भारत सिंह पुत्र गजाधर सिंह निवासी नगला पीपल थाना भरथना, सौरभ पुत्र रामप्रकाश निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर, राजेश कुमार पुत्र अहिवरन निवासी नगला प्राण थाना भरथना व अनिरुद्ध कुमार पुत्र श्रीकृष्ण निवासी टडा थाना भरथना इटावा ने उसे रोक लिया और गाली गलौज करते हुए कहा कि ज्यादा नेतागीरी व पुलिस की मुखबिरी करता है। सीटू ने भागने का प्रयास किया तो उक्त लोगों ने असलहों से फायरिंग कर दी।

गोली लगने से सीटू जमीन पर गिर पड़ा गोली लगने से सीटू जमीन पर गिर पड़ा। बाद में उक्त लोग धमकी देते हुए भाग निकले। घायल पड़े सीटू को गांव के लोग जिला अस्पताल लाए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने हत्या व 7 सीएलए की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दिया। राजेश व भारत सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने असलहा भी बरामद कर लिए। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय मे पेश कर दिए।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ में हुई। एडीजीसी निखिल अग्रवाल द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजेश उर्फ गंठा भारत सिंह, सौरभ, राजेश कुमार व अनिरुद्ध कुमार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा व 50,50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।



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