Latest News

गिरफ्तारी के बाद मलयालम एक्ट्रेस मीनू मुनीर जमानत पर रिहा:  हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद डायरेक्टर बालचंद्र मेनन के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

गिरफ्तारी के बाद मलयालम एक्ट्रेस मीनू मुनीर जमानत पर रिहा: हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद डायरेक्टर बालचंद्र मेनन के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी


6 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

मलयालम एक्ट्रेस मीनू मुनीर को एक्टर-डायरेक्टर बालचंद्र मेनन के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में 30 जून को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है।

जानें पूरा मामला

यह मामला 2 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने याचिकाकर्ता बालचंद्र मेनन के खिलाफ लगातार अपमानजनक पोस्ट किए। उन्होंने मेनन की तस्वीरें शेयर कीं और उन पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां भी कीं।

मीनू मुनीर ने हेमा कमेटी के दौरान कई एक्टर्स पर फिजिकल अब्यूज के आरोप लगाए थे।

मीनू मुनीर ने हेमा कमेटी के दौरान कई एक्टर्स पर फिजिकल अब्यूज के आरोप लगाए थे।

इस मामले में मीनू मुनीर के साथ एक और व्यक्ति आरोपी है। दूसरे आरोपी की पहचान 45 वर्षीय संगीथ लुइस के रूप में हुई है। आरोप है कि संगीथ ने 13 और 14 सितंबर 2024 को बालचंद्र मेनन को धमकी भरे कॉल किए। यह घटना उस समय सामने आई जब फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के प्रति कथित अत्याचारों को लेकर ‘हेमा कमेटी’ की रिपोर्ट जारी हुई थी।

इसके बाद बालचंद्र मेनन ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), आईटी अधिनियम धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना), और केरल पुलिस अधिनियम 120 (ओ) (किसी भी संचार माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को बार-बार या अवांछनीय या गुमनाम कॉल, पत्र, लेखन, संदेश, ई-मेल या किसी मैसेज देने वाले के जरिए परेशान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मीनू मुनीर ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी

मीनू मुनीर ने इस मामले में केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने उन्हें केरल साइबर क्राइम सेल के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया, जिसका उन्होंने पालन किया।

30 जून को मीनू मुनीर ने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

खबरें और भी हैं…



Source link

Share This Post

1 Views
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Advertisement